सीबीएमओ को निजी प्रैक्टिस पर रोक, सीएमएचओ ने जारी किए सख्त निर्देश

MP DARPAN
0



शिवपुरी।
शिवपुरी जिले में पदस्थ चार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (सीबीएमओ) अब निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय ऋषीश्वर ने इन अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि शासकीय पद पर रहते हुए निजी प्रैक्टिस करना नियम विरुद्ध है, और ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवपुरी जिले के चार सीबीएमओ डॉ. सुनील खंडोलिया, डॉ. रोहित भदकारिया, डॉ. एल.डी. शर्मा एवं डॉ. प्रदीप शर्मा के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी कि वे अपने निजी निवास पर रोगियों से शुल्क लेकर उपचार कर रहे हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए सीएमएचओ ने दिनांक 24 जुलाई 2025 को कार्यालयीन पत्र क्र. स्था.विज्ञप्त/2005/9469 जारी कर उन्हें तत्काल प्रभाव से निजी प्रैक्टिस बंद करने के निर्देश दिए हैं। सीएमएचओ डॉ. ऋषीश्वर ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में कोई सीबीएमओ निजी प्रैक्टिस करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। साथ ही यह निर्देश भी दिया गया है कि सभी सीबीएमओ शासकीय संस्थानों में ही सेवाएं प्रदान करेंगे और रोगियों का निःशुल्क परीक्षण एवं उपचार करेंगे। यह कदम जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से सरकारी अस्पतालों की सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और चिकित्सकों की पूर्ण उपस्थिति व समर्पण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दो वर्ष पूर्व हुए थे पदोन्नत

गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा करीब दो वर्ष पूर्व इन चिकित्सकों को पदोन्नति देकर सीबीएमओ बनाया गया था, जिससे विकासखंड स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों का संचालन बेहतर ढंग से किया जा सके। ऐसे में शासकीय दायित्वों के साथ निजी प्रैक्टिस करना विभागीय नियमों का उल्लंघन है।



एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें (0)
To Top