शिवपुरी। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन किया गया है। बाहर से आने वाले मजदूरों की स्क्रीनिंग की जा रही है। लेकिन यह शिकायत भी सामने आ रही है कि ट्रकों में बैठकर कुछ लोग बिना सूचना के जिले में आ रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी । उन्होंने ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक में उनसे कहा कि वह यह सुनिश्चित करें कि ट्रकों में कोई बाहरी व्यक्ति बैठकर न आए और वाहन चालकों को भी इस संबंध में निर्देशित करें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक में कलेक्टर ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं का परिवहन जरूरी है। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि परिवहन सूचारू रूप से चलता रहा और संक्रमण के खतरे से भी बचा जा सके। उन्होंने कहा कि अभी प्रधानमंत्री आवास, ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्य प्रारंभ होने जा रहे हैं। इसलिए निर्माण सामग्री का परिवहन जरूरी है। राजस्थान, गुजरात और अन्य राज्यों से भी मजदूर जिले में आ रहे हैं। लेकिन यह ध्यान रहे कि अनाधिकृत तरीके से कोई मजदूर न आए। कोई भी व्यक्ति बिना सूचना के सामान के साथ ट्रकों में बैठकर न आए। जरा सी लापरवाही समस्या उत्पन्न कर सकती है। इसके बारे में वाहन चालकों को सख्ती से पालन के लिए बताएं। बैठक में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इंदौर और मुंबई से आने वाले वाहन चालकों की सूची जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं ताकि आवश्यक होने पर मेडीकल टीम द्वारा वाहन चालकों का चैकअप किया जा सके। बैठक में अपर कलेक्टर आरएस बालौदिया, परिवहन अधिकारी मधु सिंह सहित लोकल ट्रक यूनियन अध्यक्ष अब्दुल रफीक, सूबेदार सिंह और सचिव हृदेश सचदेवा उपस्थित थे।
सीमेंट, सरिया, गिट्टी आदि भवन निर्माण सामग्री की दुकानें खुलेंगी
कलेक्टर अनुग्रह पी ने आज सीमेंट, सरिया, गिट्टी, रेत आदि भवन निर्माण सामग्री तथा हार्डवेयर की दुकानों को खोलने के आदेश दे दिए हैं। उक्त सामान की दुकानें सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जा सकेंगी और उक्त सामान की होम डिलेवरी भी प्रात: 11 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित समयवधि में की जा सकेगी। हार्डवेयर रिेटेल दुकानों को खोलने के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना होगी। इसके पहले कलेक्टर ने इलेक्ट्रोनिक दुकान संचालकों को पंखा आदि सामान की बिक्री की अनुमति दे दी थी। जिसमें एसी की अनुमति निरस्त की जाती है। शेष इलेक्ट्रोनिक सामान की बिक्री एवं होम डिलेवरी दी जा सकेगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यस्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दुकान के अंदर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
ग्रीन श्रेणी के सभी जिलों में प्रारंभ कराये जायेंगे कार्य
प्रदेश के समस्त ग्रीन श्रेणी के जिलों में यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ करवा कर कार्यों को पूर्ण कराया जाने के साथ ही मजदूरों को आवश्यक काम की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जायेगी। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय दुबे ने सभी कार्यक्रम अधिकारियों को यह निर्देश जारी किये हैं। निर्देशों में कहा गया है कि ग्रीन श्रेणी के जिलों के अलावा आरेंज श्रेणी के जिलों में एवं जहाँ कंटनेमेंट क्षेत्र नहीं हैं, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सावधानी रखते हुए कार्य प्रारंभ करवाए जायें।
जिले में प्याज का क्रय-विक्रय का कार्य तहसीलवार किया जाएगा
नवीन कृषि उपज मण्डी पिपरसमां में प्याज, लहसुन का क्रय-विक्रय का कार्य प्रारंभ किया जाना है। प्याज का क्रय-विक्रय का कार्य तहसीलवार किया जाएगा। जिसके तहत संपूर्ण शिवपुरी तहसील क्षेत्र के किसानों की प्याज 30 अप्रैल, 04 मई, 08, 14, 19, 26 एवं 30 मई को क्रय-विक्रय की जाएगी। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी द्वारा जारी निर्देश के तहत कोविड-19 (कोराना वायरस) संक्रमण अवधि में प्याज लहसुन विक्रय कार्य में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु अंकित तिथि में जिन तहसीलों की प्याज लहसुन विक्रय के लिए आएगी। उस ग्राम के पटवारी एवं रोजगार सहायक, सचिव एवं जनपद पंचायत की जिम्मेदारी होगी कि वे डोंढी पिटवाकर ग्राम के कृषकों को सूचना देंगे। इसी प्रकार कोलारस तहसील क्षेत्र के किसानों की प्याज 01 मई, 05, 11, 15, 20 एवं 27 मई को, पोहरी एवं बैराड़ तहसील क्षेत्र के किसानों की प्याज 02 मई, 06, 12, 16, 21 एवं 28 मई तथा शेष संपूर्ण तहसील क्षेत्रों के किसानों की प्याज 07 मई, 13, 18, 22 एवं 29 मई को क्रय-विक्रय की जाएगी।