बायोवेस्ट का पंजीयन न कराने पर 14 स्वास्थ्य संस्थानों को नोटिस

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मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर सीएमएचओ ने की कार्यवाही


शिवपुरी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा जिले के 14 स्वास्थ्य संस्थानों को बायोमेडीकल बेस्ट का पंजीयन नही कराने पर नोटिस जारी किया है। जिनमें शिवपुरी से 4, करैरा से 7, नरवर से 2, बदरवास 1 संस्थान शामिल है। यह कार्यवाही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड के निर्देशानुसार की गई है। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पवन जैन ने प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में जहां स्वच्छता के मानदंडों को पूर्ण करने के लिए शासन द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। वहीें जिले में 14 स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत संस्थानों द्वारा बायोमेडीकल बेस्ट का पंजीयन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर जिला गुना में नही कराया है। बायोमेडीकल अपशिष्ठ मनुष्यों व जानवरों के लिए हानि कारक हो सकते हैं। डॉ  पवन जैन ने बताया कि जिन स्वास्थ्य संस्थानों को नोटिस की कार्यवाही कर सात दिवस में पंजीयन के साथ प्रति उत्तर देने हेतु निर्देशित किया गया है। उनमें वरदान हॉस्पीटल महल रोड शिवपुरी, दृष्टि नेत्रालय श्रीराम कालोनी शिवपुरी, अपूर्वा जैन हॉस्पीटल हाथीखाना शिवपुरी,  डॉ जीएल रंगड दवा खाना अस्पताल चौराहा शिवपुरी, सांई केयर सेंटर करैरा, अशोका हॉस्पीटल करैरा, चांदसी हॉस्पीटल बीज भंडार रोड करैरा, बालाजी क्लिनिक थाने के पास करैरा, शर्मा डेंटल हॉस्पीटल मेन रोड करैरा, महावीर प्रसाद मेमोरीयल थनरा करैरा, लक्ष्मण सेठ हॉस्पीटल दिनारा करैरा, मानवी क्लिनिक बदरवास, न्यू गुप्ता क्लिनिक नरवर, गुप्ता क्लिनिक छोटा बाजार नरवर प्रमुख है।

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