दुल्हन के अवयस्क होने की शिकायत पर जांच में दूल्हे की उम्र कम निकली

MP DARPAN
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टीम ने परिजनों को समझाकर रुकवाया बाल विवाह
शिवपुरी। चाइल्ड लाइन 1098 पर सूचना मिली कि बदरवास थाना क्षेत्र के गांव खपरिया में अवयस्क बालिका का बाल विवाह 4 जून को होने वाला है। बरात बदरवास ब्लॉक के ही गांव सालौन से आ रही है। सूचना पर कार्यवाही के लिये जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र सुंदरियाल ने कोलारस परियोजना अधिकारी पूजा स्वर्णकार एवं परियोजना अधिकारी बदरवास फ्रांसिस्का कुजूर को निर्देशित किया गया।
जांच करने पर बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होना प्रमाणित हुआ। किंतु जब टीम दूल्हे के गांव पहुंची तो उसकी उम्र 20 वर्ष होना प्रमाणित हुआ। टीम ने परिजनों को समझाया कि लड़के का 21 वर्ष से पहले विवाह करना अपराध है। इसके लिये आप लोगों को जेल की सजा हो सकती है,तो परिजनों ने उम्र पूरी होने के बाद ही विवाह करने का लिखित सहमति पत्र दिया। टीम में परियोजना अधिकारी फ्रांसिस्का कुजूर, पर्यवेक्षक स्वेता श्रीवास्तव एवं सहायक ग्रेड 3 उमाशंकर शर्मा ने गांव में जाकर स्थानीय सरपंच मुसाब सिंह एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रामवती गुर्जर को साथ लेकर मौके पर पहुंचकर उम्र के दस्तावेजों का परीक्षण किया। टीम ने परिजनों एवं ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्प्रभावों एवं सजा के प्रावधानों से भी परिचित कराया।
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