विद्युत चोरी के मामले में दोषी को 2 वर्ष का कारावास और जुर्माने की सजा

MP DARPAN
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शिवपुरी।
 जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) ए.के. गुप्ता ने विद्युत चोरी के मामले में आरोपी साहब सिंह शाक्य को दो वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित करते हुए राशि 1 लाख 33,000 रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इस प्रकरण में बिजली कंपनी की ओर से पैरवी अधिवक्ता अरुण कुमार राजौरिया द्वारा की गई थी।

विद्युत मण्डल की चैकिंग टीम द्वारा अभियुक्त अभियुक्त जसबंत रजक पुत्र सडुआ रजक निवासी ग्राम रातौर थाना कोतवाली वितरण केन्द्र बडौदी संभाग प्रथम शिवपुरी में अभियुक्त द्वारा बिना विद्युत कनेक्शन प्राप्त किए 25 के.व्ही. वेयर हाउस के वाले ट्रांसफार्मर से 3 तार पी.व्ही.सी. के डायरेक्ट जोड़ कर 10 एच.पी. की विद्युत मोटर सिंचाई हेतु चलाकर धारा 135 के तहत विद्युत ऊर्जा की चोरी का अपराध कारित किया था। कोर्ट ने उक्त मामले में सुनवाई करने के बाद जसबंत रजक को दोषी मानते हुऐ उक्त सजा निर्धारित की है।

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