नाबालिग़ प़ुत्री के साथ अश्लील हरकत करने वाले पिता को 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना

MP DARPAN
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शाजापुर।
न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा शुजालपुर तहसील क्षेत्र के आरोपी को धारा 354 भादवि में एक वर्ष सश्रम कारावास और 500 रूपये अर्थदण्ड्, धारा 9(एन) सहपठित धारा 10 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 5 वर्ष सश्रम कारावास और 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । पीडिता को हुए मानसिक आघात के परिणाम स्ववरूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीडित प्रतिकार योजना के अंतर्गत 10000 रूपये दिलवाये जाने का आदेश दिया गया ।     

अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी संजय मोरे शुजालपुर ने बताया की दिनांक 28/03/2024 को रात्री करीब 2 बजे पीडिता को लगा की उसके साथ कोई अश्लील हरकत कर रहा है तो उसने उठकर देखा तो उसके पिता ने उसके साथ अश्लील हरकत की, पीडिता घबराकर चिल्ला‍ने लगी तो उसके पिता ने एक हाथ से उसका मुह दबाया और दुसरे हाथ से उसकी गर्दन पकड ली और कहा की किसी को बताया या पुलिस मे रिपोर्ट की तो तुझे व तेरी मॉ को जान से खत्म कर दूंगा । पीडिता की आवाज सुनकर उसकी छोटी बहन उठ गई जिसको लेकर वह घर से भागकर ईट के ढेर के पिछे छिप गई उसे एक व्यक्ति आते हुए देखकर उससे फोन मांगकर उसकी मम्मी को फोन पर सारी बात बताई। मम्मी के पास साधन न होने से व रात होने से मम्मी उसके पास सुबह आई उसके बाद उसने थाने जाकर रिपोर्ट की थी। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्व किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई। कोर्ट मे सहयोग कोर्ट मोहर्रिर धर्मेन्द्र राजपूत द्वारा किया गया। 


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