करैरा में अवैध कॉलोनी का भंडाफोड़: बिना अनुमति प्लॉटिंग करने पर एफआईआर की तैयारी, खरीद-फरोख्त पर लगेगा प्रतिबंध

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शिवपुरी। करैरा तहसील में अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने और प्लॉटों की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई करैरा एसडीएम अनुराग निंगवाल के निर्देश पर प्रस्तावित की गई है।

प्रशासन को मिली जानकारी के अनुसार तहसील करैरा क्षेत्र की भूमि सर्वे क्रमांक 2533/1/2/1/1/1/1 रकबा 1.0158 हेक्टेयर तथा इसी सर्वे क्रमांक की 0.2399 हेक्टेयर भूमि पर बिना किसी वैधानिक अनुमति के अवैध रूप से प्लॉट काटकर कॉलोनी विकसित की जा रही थी। जांच में सामने आया कि इस भूमि के मूल स्वामी सचिन जैन पुत्र शगुनचंद जैन तथा सुमित सोनी पुत्र विनोद सोनी द्वारा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना प्लॉटिंग कराई गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने इसे अवैध कॉलोनी विकास की श्रेणी में मानते हुए कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। एसडीएम कार्यालय से दोनों प्रकरणों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने तथा उक्त भूमि के प्लॉटों की खरीद-फरोख्त, पंजीयन और नामांतरण पर रोक लगाने का प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर को भेज दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति कॉलोनी विकसित कर आम लोगों को प्लॉट बेचने के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसे अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि लोगों की मेहनत की कमाई को धोखाधड़ी से बचाया जा सके।

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