कलेक्टर का सख्त आदेश: सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट ही नहीं, लाइक-शेयर पर भी होगी कार्रवाई

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शिवपुरी। जिले में बढ़ती सोशल मीडिया अराजकता पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कड़ा आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि अब सिर्फ आपत्तिजनक पोस्ट ही नहीं, बल्कि ऐसे कंटेंट को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करना भी अपराध की श्रेणी में आएगा।

प्रशासन का मानना है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ, भ्रामक और उन्माद फैलाने वाले संदेशों के कारण सामाजिक सौहार्द बिगड़ने और कानून व्यवस्था पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। हाल के दिनों में विभिन्न वर्गों के बीच तनाव की घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित किसी भी प्लेटफॉर्म पर धार्मिक, जातीय या साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट न तो करेगा और न ही उसे बढ़ावा देगा। खास बात यह है कि ग्रुप एडमिन को भी सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है यदि उनके ग्रुप में ऐसा कंटेंट फैलता है तो कार्रवाई तय है। इतना ही नहीं, अफवाह फैलाने, तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने या लोगों को किसी स्थान पर एकत्र होकर गैरकानूनी गतिविधियों के लिए उकसाने वाले संदेशों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और इसकी सूचना सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जा रही है।

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