डबहारा गांव में प्रशासन की तत्परता से रुका एक और बाल विवाह

MP DARPAN
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परिजनों ने 18 वर्ष बाद ही शादी का दिया लिखित आश्वासन

शिवपुरी। बाल विवाह के खिलाफ सख्त अभियान के तहत जिले में एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। चाइल्ड लाइन की सूचना पर महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम डबहारा में दबिश देकर नाबालिग बालिका का विवाह रुकवा दिया। जांच में बालिका की उम्र मात्र 16 वर्ष 7 माह पाई गई, जो कानूनी विवाह आयु से कम है।

टीम ने मौके पर ही परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों और सजा के बारे में विस्तार से समझाया। सख्त चेतावनी के बाद परिवार ने लिखित रूप से आश्वासन दिया कि बालिका का विवाह 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही किया जाएगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि बाल विवाह न केवल सामाजिक कुरीति है, बल्कि गंभीर कानूनी अपराध भी है, जो बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बाल संरक्षण अधिकारी राघवेंद्र शर्मा ने कहा कि विवाह बच्चों का खेल नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। बाल विवाह एक सामूहिक अपराध है, जिसमें आयोजक और सहयोगी भी समान रूप से दोषी माने जाते हैं।प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि ऐसी किसी भी सूचना पर तुरंत 1098 या 112 पर जानकारी दें।

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