जिला मजिस्ट्रेट ने लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की कार्रवाई
शिवपुरी। सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करना जिले के 7 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को महंगा पड़ गया। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने लोकशांति, कानून व्यवस्था और आयुध नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए सातों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं।
जिला प्रशासन के अनुसार संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों का आपराधिक रिकॉर्ड होने तथा सोशल मीडिया पर शस्त्रों का प्रदर्शन किए जाने की शिकायतों और तथ्यों के आधार पर आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई। निलंबित किए गए सभी लाइसेंसधारी थाना तेंदुआ क्षेत्र के ग्राम कूड़ाजागीर निवासी हैं। इनमें थाना तेंदुआ क्षेत्र के ग्राम कूड़ाजागीर निवासी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों सोनू उर्फ धनंजय पुत्र हरिवंश शर्मा का शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 33/2019/111/डीएम/एसपीआई, थाना तेदुंआ के ग्राम कूड़ाजागीर निवासी बबलेश पुत्र गौरीशंकर शर्मा का शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 07/2018/111/डीएम/एसपीआई, थाना तेदुंआ के ग्राम कूड़ाजागीर निवासी नेहपुष्प उर्फ राहुल पुत्र हरिवंश शर्मा का शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 147/2014/111/डीएम/एसपीआई, ग्राम कूड़ाजागीर निवासी अशोक पुत्र संतकुमार शर्मा का शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 128/2018/111/डीएम/एसपीआई, ग्राम कूड़ाजागीर निवासी संजीव पुत्र संतकुमार शर्मा का शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 72/2017/111/डीएम/एसपीआई, ग्राम कूड़ाजागीर निवासी कुलदीप पुत्र सुरेश शर्मा का शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 127/2014/111/डीएम/एसपीआई एवं ग्राम कूड़ाजागीर निवासी योगेश शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा का शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 319/1998/111/डीएम/एसपीआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।


