पूर्व डीएसपी पर जानलेवा हमले में 6 दोषियों को 10-10 साल की सजा

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एक ही परिवार के पांच सदस्य और पूर्व पार्षद शामिल

शिवपुरी। महाराणा प्रताप कॉलोनी में करीब छह साल पहले पूर्व डीएसपी सुरेश सिंह सिकरवार पर हुए जानलेवा हमले के मामले में जिला न्यायालय ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र शर्मा ने मामले में छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 12 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। दोषियों में एक ही परिवार के पांच सदस्य और एक पूर्व पार्षद शामिल हैं। फैसला आने के बाद पांच दोषियों को जेल भेज दिया गया, जबकि अनूप चौहान फरार बताया गया है।

अभियोजन के अनुसार घटना 5 दिसंबर 2020 की है। पूर्व डीएसपी सुरेश सिंह सिकरवार महाराणा प्रताप कॉलोनी स्थित अपने घर पर बैठे थे। इसी दौरान सौरभ चौहान वहां पहुंचा। उसने पहले पूर्व डीएसपी के पैर छुए और इसके बाद कथित तौर पर कट्टे से फायर कर दिया। गोली लगने से सिकरवार गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में सौरभ चौहान के साथ उसके भाई अमन चौहान, चाचा प्रदीप चौहान व शैलेन्द्र चौहान, पिता अनूप चौहान तथा पूर्व पार्षद अनिल बघेल के नाम सामने आए। पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर सभी छह आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सरकारी अधिवक्ता शिवनारायण वर्मा ने पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने छह आरोपियों को दोषी माना और सभी को समान सजा सुनाई। फैसले के बाद पांच दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया, जबकि अनूप चौहान के फरार होने की जानकारी सामने आई है।

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