विद्यार्थियों की परीक्षाओं के मद्देनजर की कार्रवाई
शिवपुरी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार रात 10 बजे के बाद डीजे चलाना प्रतिबंधित है। परीक्षाओं के दौरान इस आदेश पर जिला प्रशासन द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जाती है। इसी के तहत परीक्षाओं को देखते हुए पुलिस ने मैरिज हाउस मेें चल रहे विवाह समारोह पर कड़ी नजर रखी और देर रात तक डीजे बजने पर कोलाहल अधिनियम के तहत 8 डीजे लैपटॉप और अन्य सामग्री जप्त की गई। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कोतवाली पुलिस द्वारा की गई।
पुलिस ने पुलिस कंट्रोल रूम के सामने मुस्कान डीजे संचालक दिलीप धाकड़ पुत्र गोपाल धाकड़ निवासी माधव नगर से लेनेवो कम्पनी का लैपटॉप और एक बड़ा स्पीकर जप्त किया। वहीं मिलन वाटिका से मुस्कान डीजे संचालक तरूण ओझा पुत्र रमेश ओझा निवासी झांसी तिराहा से लेनेवो कम्पनी का लैपटॉप और अहूजा कम्पनी का बड़ा स्पीकर जप्त किया। ग्वालियर वायपास के पास लश्करी गार्डन के सामने से अमित डीजे संचालक अमित शाक्य पुत्र राजू शाक्य निवासी काली माता मंदिर फिजीकल रोड़ से एक लैपटॅाप और एक बड़ा स्पीकर जप्त किया। पुलिस ने चौथी कार्रवाई ग्वालियर वायपास पर की। जहां शंकर डीजे संचालक बंटी लखेरा पुत्र केशव प्रसाद निवासी नरसिंह मंदिर के पास टेकरी से एक लैपटॉप और एक बड़ा स्पीकर जप्त किया। पांचवी कार्रवाई के तहत पुलिस ने राधिका पैलेस से सुपर टाईगर डीजे संचालक प्रदीप कुशवाह पुत्र मोहन कुशवाह निवासी पंचायत बगीचा से एक लैपटॉप और एक स्पीकर जप्त किया। छठी कार्रवाई के क्रम में पुलिस ने पोहरी बस स्टेंड के पास से राधिका डीजे संचालक महेंद्र धाकड़ पुत्र रघुवरदास निवासी मनोहर से एक लैपटॉप और एक स्पीकर जप्त किया। 7वीं और 8वीं कार्रवाई क्रमश: पोहरी बस स्टेंड के पास से और जलमंदिर मैरिज हाऊस में की गई। जहां पुलिस ने जय महाकाली डीजे संचालक मनोज जाटव पुत्र भगवानलाल जाटव निवासी शक्तिपुरम खुड़ा से लैपटॉप और स्पीकर जप्त कर उक्त डीजे संचालकों के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 15(1) के तहत कार्रवाई की गई।


