सौतेला पिता कर रहा था 15 वर्षीय बेटी का बाल विवाह, प्रशासन ने रुकवाया

MP DARPAN
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परिजन बोले जबर्दस्ती नहीं बेटी की मर्जी से कर रहे है विवाह, अधिकारी ने समझाया 18 वर्ष से पहले बेटी की मर्जी का कोई मतलब नहीं

शिवपुरी। अमोला थाना क्षेत्र में सिरसौद गांव के लोधी परिवार में 15 वर्षीय बालिका के बाल विवाह की सूचना चाइल्ड लाइन पर प्राप्त होने पर करैरा परियोजना अधिकारी रविरमन पाराशर एवं अमोला थाना से सहायक उपनिरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर उम्र की जांच करने के बाद परिजनों को विवाह न करने के लिये समझाया। उन्होंने बालिका से एवं उसके माता -पिता से अलग अलग चर्चा कर पूरी जानकारी लेकर परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से परिचित कराया।
जानकारी में पता चला कि बालिका का सौतेला पिता होने से कम उम्र में ही उसका विवाह करना चाह रहा था। वहीं परिजनों का कहना था कि लड़की की मर्जी से विवाह किया जा रहा है। परियोजना अधिकारी रविरमन पाराशर ने परिजनों को समझाया कि 18 वर्ष से पहले लड़की की सहमति कोई मायने नहीं रखती। वह बाल विवाह के परिणामों को नहीं जानती इसलिए माता-पिता परिजनों एवं रिश्तेदारों का कर्तव्य है कि सही उम्र में ही उसका विवाह करें। टीम ने परिजनों को समझाने के बाद लिखित बचन पत्र भी लिया। स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संध्या लोधी को भी निर्देशित किया कि वह परिजनों को समझाए यदि उन्होने बाल विवाह किया तो उनके विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एवं किशोर न्याय कानून के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।
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