शिवपुरी। कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संसोधन किया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट आर.एस.बालोदिया द्वारा जारी आदेशानुसार नगर पालिका परिषद शिवपुरी सीमान्तर्गत दूध की दुकानें प्रात: 11 बजे तक खुली रहेंगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं ऐपीडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

