शिवपुरी। विकासखण्ड खनियांधाना के ग्राम गूडर में स्थित मैसर्स प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित संस्था का डीएपी उर्वरक का नमूना लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा गया था। परीक्षण में उर्वरक अमानक पाए जाने के कारण संबंधित फर्म को जारी लायसेंस निलंबित किया गया है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक एवं अनुज्ञापन अधिकारी यू.एस.तोमर ने बताया है कि उक्त फर्म एवं निर्माता कंपनी को सूचना देकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। परन्तु संबंधित द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं उर्वरक गुण नियंत्रण 1985 की धारा 19(ए) का उल्लंघन किए जाने के कारण उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश के खण्ड 31 के प्रावधान के तहत मैसर्स प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित संस्था ग्राम गूडर को जारी अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है।


