नाबालिग लड़की को भगाकर शादी कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

MP DARPAN
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गुना। विशेष न्यायालय पॉक्सो गुना में नाबालिग लड़की को भगाकर शादी कर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी गौरव मीना पुत्र राजेश मीना द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक डीपीओ गुना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय पॉक्सो गुना ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। 
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 27/05/2020 को शाम 5 बजे  फरियादी द्वारा अपनी बहन  घर से गुम होने की रिपोर्ट लेख करायीं थी, दिनांक 04/07/2020 को अभियोक्त्री के दस्तसयाब होने पर कथन में आरोपी गौरव मीना द्वारा बहला फुसलाकर भागकर दोस्त् की मोटर सायकल से गुना ले जाना और शादी कर साथ रहना और गलत काम करना बताया। उक्त‍ घटना पर से थाना मक्सूदनगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 152/2020 पर पॉक्सो एक्ट  की धाराओ में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। 

स्थायी वारंटी को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि न्यायालय गुना में आरोपी बहादुर सिंह पुत्र भंवर सिंह बंजारा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहाँ से उसे जेल भेज दिया। उक्त आरोपी  पर थाना फतेहगढ़ में अपराध क्र 14/19 पर तेजी व लापरवाही से  वाहन चलाकर मृत्यु  कारित करने का अपराध पंजीबद्ध कर  विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उक्त अपराध का अभियोग पत्र न्यायालय गुना में पेश किया गया था। विचारण के दौरान आरोपी के द्वारा न्यायालय में बार बार  उपस्थित न होने की दशा में न्यायालय गुना द्वारा आरोपी बहादुर को फरार घोषित कर दिनांक 30/08/2019 को स्थाई वारण्ट जारी किया गया था तथा उक्त स्थायी वारंट के पालन में आरोपी को पुलिस  द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीमति डॉली गुप्ता  एडीपीओ गुना द्वारा की गई जिसके आधार पर न्यायालय गुना ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया।

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