जागरूकता संदेश
मुख्यमंत्री जनकल्याण सम्बल योजना अब नए स्वरूप में पुन: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुभारम्भ किया गया है। नवीन स्वरूप में इस जनकल्याण योजना को संबल 2.0 नाम दिया गया है जिसके माध्यम से पात्र हितग्राही योजना में पंजीयन कराने हेतु ऑनलाइन आवेदन दर्ज करा सकते हैं। योजना में पंजीयन होने के उपरांत पंजीकृत श्रमिकों को योजना के विभिन्न घटकों में लाभ लेने की पात्रता होगी। नपाध्यक्ष ने कहा कि हमारा उद्देश्य प्रत्येक योजना का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। जिसके क्रम में संबल योजना में पंजीयन हेतु नगरवासियों को जागरूकता संदेश जारी किया गया है।
कौन है लाभ लेने के लिए पात्र
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में असंगठित श्रमिकों को लाभांवित करने का प्रावधान है. असंगठित श्रमिक से आशय उस व्यक्ति से है जो 18 से 60 वर्ष की आयु का हो एवं जो नौकरी, स्वरोजगार, घरों मे कार्य, या वेतन हेतु अन्य अस्थाई प्रकृति के कार्य कर रहा हो; किसी ऐसे कार्य मे नियोजित हो जो किसी एजेंसी, ठेकेदार के माध्यम से या प्रयत्क्ष रूप से किया जा रहा हो और जिन्हें बीमा, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का लाभ प्राप्त नहीं होता हो. ऐसे व्यक्ति जो 01 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि धारित करते हों अथवा शासकीय सेवा मे कार्यरत हो अथवा आयकर दाता हों, वे इस योजना मे असंगठित श्रमिक नहीं माने जाएंगे. वे हितलाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे.
संबल योजना के लाभ
योजना में श्रमिक की असामयिक मृत्यु पर अनुग्रह सहायता, अंत्येष्टि सहायता और अपंगता पर आर्थिक सहायता का प्रावधान है. संबल योजना में 5 हजार रुपये की राशि अंत्येष्टि के लिए सहायता के रूप में दी जाती थी. सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये की राशि और दुर्घटना से मृत्यु होने पर चार लाख रुपये की राशि परिजन को देने का प्रावधान किया गया था. स्थाई अपंगता पर 2 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता और आंशिक स्थाई अपंगता पर एक लाख रुपये की अनुग्रह सहायता देने का प्रावधान किया गया. उन्नत व्यवसाय के लिए उपकरण क्रय करने बैंक से प्राप्त ऋण का 10 फीसदी अथवा 5 हजार रुपये, जो भी कम हो, वह भी इस योजना में देने का प्रावधान किया गया था. इसके अलावा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, बकाया बिजली बिल माफी योजना, सरल बिजली बिल योजना, निशुल्क चिकित्सा प्रसूति सहायता योजना, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना भी जन कल्याण संबल योजना के तहत चलती हैं.
संबल 2.0 हेतु पात्रता
1- मध्यप्रदेश का मूलनिवासी हो
2 - आयकर दाता ना हो
3 - शासकीय सेवा में ना हों।
4 - भूमि 1 हेक्टेयर से अधिक ना हो।
5 - आयु 18 से 60 वर्ष हो।
योजना के प्रमुख घटक/लाभ
1 - प्रसूति सहायता (16,000 रू)
2 - अंत्येष्टि सहायता (5,000 रू)
3 - अनुग्रह सहायता सामान्य मृत्यु (200000 रू)
4 - अनुग्रह सहायता दुर्घटना मृत्यु (400000रू)
5 - स्थाई अपंगता - 200000रू
6 - आंशिक स्थाई अपंगता - 100000रू
पंजीयन की प्रक्रिया
Sambal 2.0 हेतु पंजीयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है जिस हेतु आप किसी भी MPOnline/CSC केंद्र से पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन उपरांत प्राप्त पावती और पंजीयन फॉर्म भरा हुआ मय आवश्यक दस्तावेज यथा : आधार कार्ड, बैंक खाता, समग्र परिवार आईडी आदि की छायाप्रति कार्यालय नगर परिषद नरवर में जमा कराएं।
अधिक जानकारी हेतु योजना प्रभारी
श्री जावेद कुरैशी से दिए गए नम्बर पर सम्पर्क करें
7440960022


