झाड़ेल ग्राम पंचायत के सचिव के वित्तीय अधिकार पर रोक, 2 लाख 76 हजार की वसूली के आदेश

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बिना काम के निकाल लिए गए साढ़े पांच लाख


शिवपुरी।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी ने जनपद पंचायत कोलारस की ग्राम पंचायत झाड़ेल में पदस्थ सचिव वीर सिंह गुर्जर के वित्तीय अधिकार पर रोक लगाने और 2 लाख 76 हजार 500 रूपए की वसूली के आदेश दिए हैं।

्रमुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोलारस के प्रतिवेदन के मुताबिक, ग्राम पंचायत झाड़ेल में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15वां वित्त और मनरेगा मद से सीसी नाली निर्माण कार्य जो गणवती के घर से विद्यालय की ओर 5 लाख 53 हजार रूपए का बिना काम के निकाले गए। मामले में शासकीय धन का दुरुपयोग और गबन किए जाने के कारण मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम,1993 की धारा 92 के अंतर्गत वसूली प्रकरण धारा 92 में पंजीबद्ध होकर प्रचलित है। सीईओ जिला पंचायत सीईओ ने लगातार तृतीय सूचना पर अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए वसूली होने तक वित्तीय अधिकार पर रोक लगाई है। सचिव के वेतन से 2 लाख 76 हजार 500 रूपए सामान किस्तों में कटौती करने के निर्देश दिए हैं। तब तक उक्त सचिव केवल ग्राम पंचायत का सचिवीय कार्य संपादित करेंगे।

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