केवल 4 महीने में हटाए गए थे पद से, अब 18 अगस्त तक सुरक्षित कुर्सी
शिवपुरी। शिवपुरी जिले में प्रतिनियुक्ति से हटाए गए 31 सीएसी और बीएसी शिक्षकों के लिए शुक्रवार का दिन राहत लेकर आया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक सभी याचिकाकर्ता अपने पद पर बने रहेंगे और सामान्य रूप से कार्य करेंगे।
मामला 7 मार्च 2025 से जुड़ा है, जब जिला शिक्षा केन्द्र ने कलेक्टर व जिला मिशन संचालक की अध्यक्षता में काउंसलिंग कर शिक्षकों को सीएसी-बीएसी के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्त किया था। लेकिन 24 जुलाई को भोपाल से आदेश जारी कर अचानक इन्हें स्कूलों में पदस्थ कर दिया गया और जिला अधिकारियों ने तत्काल कार्यमुक्त भी कर दिया। महज चार महीने में बिना ठोस कारण व नियमों के विपरीत की गई इस कार्रवाई के खिलाफ सभी 31 शिक्षक हाईकोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने प्रमुख सचिव, राज्य शिक्षा केन्द्र संचालक, आयुक्त लोकशिक्षण, कलेक्टर, जिला मिशन संचालक, सीईओ जिला पंचायत शिवपुरी और डीपीसी शिवपुरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायालय के आदेश के बाद शुक्रवार को सभी शिक्षक जिला शिक्षा केन्द्र पहुंचे और उपस्थिति दर्ज कराई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।