नगर पालिका को अदालत से बड़ा झटका, अपील खारिज, 7,89,100 ब्याज सहित भुगतान का आदेश बरकरार

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कंपनी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज आहूजा, अधिवक्ता चंद्रशेखर भार्गव, आयुषी सिंह राणा एवं आकाश जैन ने की


शिवपुरी।
नगर पालिका परिषद शिवपुरी को अदालत से एक और बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर की मदन बायोग्रीन प्रा. लिमिटेड द्वारा वर्ष 2019-20 में सप्लाई किए गए 500 ट्री-गार्ड का बकाया भुगतान न करने पर पहले द्वितीय व्यवहार न्यायालय और अब प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी ने भी नगर पालिका को 7,89,100 रूपए ब्याज सहित चुकाने का आदेश बरकरार रखा है।

मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार 2019-20 में टेंडर के अनुसार कंपनी ने नगर पालिका को 500 ट्री-गार्ड सप्लाई किए। जिस पर नगर पालिका ने आधी राशि तो दी, लेकिन शेष भुगतान रोक लिया। भुगतान न मिलने पर फर्म ने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। जिस पर 14 दिसंबर 2023 को द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश जितेंद्र मेहर ने नगर पालिका को फर्म को 7,89,100/- रूपए ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया। इसके बाद 18 जनवरी 2024 को नगर पालिका ने इस आदेश को चुनौती देते हुए प्रधान जिला न्यायालय शिवपुरी में अपील दायर की। 19 अगस्त 2025 को अंतिम निर्णय में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार सोनी ने सभी साक्ष्य और दस्तावेजों का परीक्षण कर पाया कि वादी फर्म ने निविदा के अनुसार ट्री-गार्ड सप्लाई किए थे। सप्लाई के सात माह बाद नगर पालिका ने एकतरफा जांच समिति बनाई, जो वादी की अनुपस्थिति में थी। ट्री-गार्ड पहले से ही विभिन्न स्थानों पर लगाए जा चुके थे। जिस पर न्यायालय ने पाया कि भुगतान से इनकार का कोई कानूनी आधार नहीं है। अत: नगर पालिका की अपील खारिज कर दी गई और निचली अदालत का आदेश यथावत रखा गया। इस फैसले के बाद नगर पालिका को न केवल बकाया भुगतान करना होगा बल्कि ब्याज सहित भारी रकम भी चुकानी पड़ेगी। वादी मदन बायोग्रीन प्रा. लिमिटेड (डायरेक्टर करुण मदन) की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज आहूजा तथा अधिवक्ता चंद्रशेखर भार्गव, आयुषी सिंह राणा एवं आकाश जैन ने की।


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