मानवता को झकझोर देने वाली वारदात में कोर्ट का सख्त फैसला
शिवपुरी। शिवपुरी जिले की एक दिल दहला देने वाली घटना में पत्नी पर चरित्र शंका के चलते कुल्हाड़ी से उसकी हत्या करने वाले आरोपी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी छोटू उर्फ धर्मसिंह आदिवासी 27 वर्ष को हत्या और सबूत मिटाने के जुर्म में दोषी पाते हुए पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला शिवपुरी ने यह फैसला सुनाया।
अभियोजन की कहानी के अनुसार घटना 11 अप्रैल 2023 की है, जब नेनसराय पुरानी शिवपुरी निवासी आरोपी धर्मसिंह अपनी पत्नी कलावती आदिवासी के साथ घर की छत पर सो रहा था। रात करीब 3 बजे कलावती की चीख सुनकर पिता रमेश और भाई हीरा छत पर पहुंचे तो बेटी ने घायल अवस्था में खुद बताया कि मेरे पति ने मेरे गले पर कुल्हाड़ी से वार किया है। घटना के बाद आरोपी वहां से भाग गया और कुछ ही देर में कलावती ने दम तोड़ दिया। पिता रमेश की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच के बाद हत्या के इस जघन्य कृत्य में पति धर्मसिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिवकांत कुलश्रेष्ठ ने मामले को गंभीरता से रखते हुए साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि घटना पूर्व नियोजित थी और आरोपी ने पत्नी पर चरित्र संदेह के चलते निर्मम हत्या की। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की दलीलों से सहमति जताते हुए आरोपी को भादवि की धारा 302 (हत्या) एवं 201 (सबूत मिटाना) के तहत दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास एवं ₹1000/- के अर्थदंड से दंडित किया।