शिवपुरी। तीन वर्ष पुराने दिल दहला देने वाले हत्या और सामूहिक हमले (बलवा) के मामले में शुक्रवार को बड़ा फैसला आया। थाना पिछोर के प्रकरण क्रमांक 581/22 में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार अग्रवाल ने 13 आरोपियों को आजीवन कारावास, सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है। यह निर्णय ग्राम कछौआ में 2 अक्टूबर 2022 को हुई निर्मम हत्या के मामले में आया है।
घटना उस समय हुई थी जब अच्छेलाल रजक रामलीला देखकर लौट रहे थे। जमीन विवाद के चलते आरोपियों श्रीराम पाल, इंदर पाल, जीतू पाल, बृजेश पाल, कुंवरराज पाल, जगदीश पाल, अनूप पाल, जनवेस पाल, कदम पाल, सेवक पाल, सुनील लोधी, कल्ला लोधी और भाईसाहब लोधी ने उन्हें शंकर मंदिर बिहार बरी क्षेत्र से जबरन पकड़ लिया। इसके बाद कट्टे से गोली मारने के साथ ही कुल्हाड़ी और लाठियों से बेरहमी से हमला कर उनकी हत्या कर शव को सड़क पर फेंक दिया गया था। पुलिस ने तकनीकी और प्रत्यक्ष साक्ष्यों के आधार पर फरसा, कट्टा और लाठियां बरामद कीं और विस्तृत विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ मजबूत केस तैयार किया। निरीक्षक उमेश उपाध्याय, उपनिरीक्षक चेतन शर्मा, बीएल दोहरे सहित टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।


