शिवपुरी। बदरबास थाना अंतर्गत दर्ज धर्मांतरण से जुड़े प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी विवेक श्रीवास्तव ने कड़ा कदम उठाते हुए तीन प्राथमिक शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई थाना प्रभारी बदरबास द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन एवं जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र शिवपुरी के प्रस्ताव के आधार पर की गई है।
पुलिस के अनुसार अपराध क्रमांक 331/25 में मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 एवं मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3, 4 व 5 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले में तीनों शिक्षकों को 23 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर माननीय जेएफएफसी न्यायालय कोलारस में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार वीरेन्द्र कुमार तिर्की, प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक विद्यालय पिपरोदा बसाई विकासखण्ड कोलारस, श्रीमती अनीता भगत प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुडाल विकासखण्ड बदरबास एवं श्रीमती राजपति बाई तिर्की प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक विद्यालय अगरा विकासखण्ड बदरबास तीनों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(2)(क) के अंतर्गत जेल में निरुद्ध होने के कारण निलंबित किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जेल से रिहा होने के पश्चात संबंधित शिक्षकों का मुख्यालय क्रमशः विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पिछोर, पोहरी एवं करैरा रहेगा। निलंबन अवधि में संबंधितों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


