प्रशासन ने उटवाहा गांव पहुंचकर बाल विवाह रूकवाया, परिजनों से लिखित आश्वासन

MP DARPAN
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शिवपुरी। बाल विवाह के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए ग्राम उटवाहा पंचायत खिरिया पुनावली में प्रस्तावित नाबालिग लड़की का विवाह मौके पर ही रुकवा दिया। सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई कर कानून का पालन सुनिश्चित कराया।

परियोजना अधिकारी रविरमन पाराशर के नेतृत्व में टीम जब मौके पर पहुंची, तो जांच में बालिका की आयु 18 वर्ष से कम पाई गई। इसके बाद अधिकारियों ने परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी प्रावधान, सजा और दुष्परिणामों की जानकारी दी। सख्त समझाइश के बाद परिजनों ने विवाह टालने पर सहमति जताई और लिखित में आश्वासन दिया कि बालिका की 18 वर्ष आयु पूर्ण होने के बाद ही विवाह किया जाएगा। ग्रामीणों की मौजूदगी में पंचनामा भी तैयार किया गया। इस कार्रवाई में थनरा चौकी प्रभारी रामानंद पचौरी, महिला सुपरवाइजर विनीता पाठक, सलमा बैरागी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुखदेवी पाल की अहम भूमिका रही। प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि अक्षय तृतीया सहित आगामी विवाह मुहूर्तों में बाल विवाह पर कड़ी नजर रखी जाएगी। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर विशेष निगरानी दल गठित किए गए हैं। 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह कराना कानूनन अपराध है, जिसमें आयोजक और परिजन भी दोषी माने जाएंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी धीरेंद्र सिंह जादौन ने आमजन से अपील की है कि बाल विवाह की सूचना तुरंत 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) या 112 पर दें- सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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