20 मई के बाद फीस जानकारी अपलोड करने वाले निजी स्कूलों पर लगेगा भारी जुर्माना

MP DARPAN
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भोपाल। मध्यप्रदेश में निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि निजी विद्यालय यदि शैक्षणिक सत्र 2026-27 की फीस संरचना की जानकारी तय समय सीमा तक पोर्टल पर अपलोड नहीं करते हैं, तो उन पर पांच गुना तक अर्थदंड लगाया जाएगा।

जिला शिक्षा अधिकारी विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि आयुक्त अभिषेक सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार पहले फीस संबंधी जानकारी अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 20 मई 2026 कर दिया गया है। इसके बाद जानकारी अपलोड करने वाले स्कूलों से निर्धारित प्रक्रिया शुल्क के साथ पांच गुना तक विलंब शुल्क वसूला जाएगा। आदेश में साफ किया गया है कि 2000 से अधिक छात्रों वाले स्कूलों पर 25 हजार रुपए, 1001 से 2000 छात्रों वाले स्कूलों पर 15 हजार रुपए, 501 से 1000 छात्रों वाले स्कूलों पर 10 हजार रुपए और 500 तक नामांकन वाले स्कूलों पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी कलेक्टरों, संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

किस स्कूल पर कितना जुर्माना

2000 से अधिक छात्र : 25,000 रुपए 

1001 से 2000 छात्र : 15,000 रुपए 

501 से 1000 छात्र : 10,000 रुपए 

500 तक छात्र : 5,000 रुपए 

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