त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा, 14 प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने

MP DARPAN
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शिवपुरी। आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले में जांच अभियान तेज कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देश पर शिवपुरी, पिछोर, कोलारस और करैरा में 14 प्रतिष्ठानों से मावा, घी, तेल, दूध, पनीर, मिठाई, मसाले और काजू समेत विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। सभी नमूने परीक्षण के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं।

जांच में श्री जी इंटरप्राइजेज पिछोर, कृष्णा दूध डेयरी सतनवाड़ा, महावीर ट्रेडिंग कंपनी, जैन श्री स्वीट्स एवं नमकीन कोलारस, भोला किराना एवं जनरल स्टोर, ब्लींक कॉमर्स प्रा.लि., जैन मिल्क डेयरी, महाकालेश्वर मिल्क डेयरी, अरिहंत फूड प्रोडक्ट्स, राज एग्रो प्रोडक्ट्स, गोपालदास मोहनदास खंडेलवाल, पूजा स्वीट्स करैरा, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार और राठौर मावा ब्रोकर्स से नमूने लिए गए। विभाग ने पूर्व की कार्रवाई के 10 प्रकरण न्यायालय में भी दायर किए हैं। इनमें आजाद गुप्ता, सुलभ भट्ट, दिनेश कुमार लोधी, संतोष विश्वकर्मा, राजकुमार शिवहरे, रवि नामदेव, ऋतिक गुप्ता, मयंक सेन उर्फ मोंटी, राजेश पराशर और बनवारी लाल यादव शामिल हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि जांच केवल मिठाई-किराना दुकानों तक सीमित नहीं, बल्कि ढाबों, भोजनालयों और स्व-सहायता समूहों तक भी जारी रहेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर दो को नोटिस

कलेक्टर अर्पित वर्मा के औचक निरीक्षण में स्वास्थ्य सेवाओं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी मनोज शिवहरे और एएनएम वंदना राय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दस्तक अभियान के डीएसएस टूल में मात्र 355 बच्चों की रिपोर्टिंग और पेंटावेलेंट-1 टीकाकरण की उपलब्धि केवल 40 प्रतिशत मिली। कलेक्टर की नाराजगी के बाद सीएमएचओ डॉ. संजय ऋषीश्वर ने नोटिस जारी कर तीन दिन में लिखित जवाब मांगा है। जवाब असंतोषजनक मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

3.16 लाख परिवारों को मिलेगा दो माह का राशन

जिले की 687 शासकीय उचित मूल्य दुकानों से 3,16,649 पात्र परिवारों को अगस्त और सितंबर का गेहूं-चावल एकमुश्त वितरित किया जा रहा है। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने सर्वर अथवा बायोमीट्रिक समस्या के बावजूद पात्र हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अनियमितता पर 22 दुकानों के विक्रेताओं के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में कार्रवाई प्रस्तावित है। वहीं खरैह, डेहरवारा, श्रीपुर चक्क और खिरिया के दोषी विक्रेताओं को हटाकर संबंधित थानों में धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया है।


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