शिवपुरी। अवैध नलकूप खनन और भूजल दोहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पोहरी तहसील के ग्राम मारोरा अहीर में बिना अनुमति चल रहे नलकूप खनन कार्य पर छापा मारकर बोरिंग मशीन और उससे जुड़े वाहन को जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जेपी गुप्ता के निर्देशन में तहसीलदार अजय परसेडिया और राजस्व अमले ने सूचना के आधार पर ग्राम मारोरा अहीर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 393 पर जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि कृषक भोटा प्रजापति द्वारा बिना वैधानिक अनुमति के बोरिंग मशीन से नलकूप खनन कराया जा रहा था। प्रशासनिक दल ने जब अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे तो मौके पर कोई भी वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका। जांच में यह भी सामने आया कि जिला कलेक्टर द्वारा 13 मार्च 2026 को जारी आदेश के अनुसार जिले में किसी भी नलकूप खनन के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अनुशंसा तथा अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति अनिवार्य है, लेकिन आदेश की अनदेखी कर कार्य कराया जा रहा था। नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बोरिंग मशीन क्रमांक केए-01-एमटी-9491 तथा संबंधित वाहन क्रमांक केए-01-एमसी-4191 को जब्त कर लिया। वाहनों के दस्तावेज भी मौके पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके। जब्त मशीन और वाहन को सिरसौद थाना प्रभारी की सुपुर्दगी में सौंप दिया गया है। तहसीलदार अजय परसेडिया ने मामले का प्रतिवेदन तैयार कर आगामी कार्रवाई के लिए अनुविभागीय अधिकारी जेपी गुप्ता को भेज दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना कर अवैध बोरिंग या भूजल दोहन करने वालों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।


