शिवपुरी। बामौरकलां थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका के साथ बाल विवाह और दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
बामौरकलां थाना प्रभारी कुसुम गोयल के अनुसार 1 सितंबर 2026 को थाना कोतवाली अशोकनगर से जीरो पर आई एफआईआर के आधार पर थाना बामौरकलां में अपराध क्रमांक 115/2026 दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया था कि नाबालिग पीडि़ता की शादी कर उसके साथ गलत काम किया गया, जिससे वह गर्भवती हो गई और 12 अगस्त 2026 को जिला अस्पताल अशोकनगर में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 64(1), 64(2)एम, 87, 65(1) बीएनएस, 3,4,5जे(।।), 5एल, 6 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 9 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस अधीक्षक श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामदास प्रजापति एवं एसडीओपी पिछोर संजय मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बामौरकलां उनि कुसुम गोयल की टीम ने 3 सितंबर 2026 को कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में पति गंगाराम आदिवासी उम्र 25 साल, ससुर बादाम आदिवासी उम्र 45 साल और सास रमको आदिवासी उम्र 54 साल सभी निवासी ग्राम टकनेरी थाना कोतवाली जिला अशोकनगर शामिल हैं। तीनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने पर जेल दाखिल किया गया। उक्तकार्रवाई में थाना प्रभारी बामौरकलां उनि0 कुसुम गोयल, उनि दिनेश कुमार पाण्डेय, का. सउनि संदीप कुमार, प्र.आर. नीलम कुमार शर्मा, आर. परवेन्द्र रावत, सत्यम बैरागी, अनिल जादौन, राहुल लोधी, राजकुमार सिंह गुर्जर, सत्यवीर सिंह गुर्जर, महिला आरक्षक आरती जाटव की सराहनीय भूमिका रही।


