कलेक्टर ने किया हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का निरीक्षण, नल कनेक्शन का काम जल्द पूरा करने के निर्देश

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शिवपुरी। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने सोमवार को हाउसिंग बोर्ड, आरके पुरम कॉलोनी का निरीक्षण किया और जलावर्धन योजना के तहत घरों तक पानी पहुंचाने के कार्य का जायजा लिया। उन्होंने शिवपुरी के नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि अभियान चलाकर सभी के नल कनेक्शन किए जाएं ताकि सभी घरों तक पानी की आपूर्ति हो सके। इसके लिए यहाँ एक शिविर लगाएं और यह काम जल्दी पूरा करें।
जलावर्धन योजना के तहत घरों तक पानी पहुंचाने के लिए कॉलोनी में पाइपलाइन डाली गई है, जिसे कुछ समय पहले टंकी से जोड़ दिया गया है। अब हर घर तक पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नल कनेक्शन कराए जा रहे हैं। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने सीएमओ पटेरिया को निर्देश दिए हैं कि जो टीम काम कर रही हैं वह घर-घर जाकर फॉर्म एकत्रित करें। उपभोक्ता को नवीन कनेक्शन के लिए 2700 रुपये जमा करना है जबकि जिन्होंने पूर्व में ही नियमानुसार कनेक्शन लिया है वह बकाया राशि जमा करके कनेक्शन ले सकते हैं। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने निर्देश दिए हैं कि सभी कॉलोनी वासियों तक जानकारी पहुंचाने के लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से सूचना लोगों तक पहुंचाएं। इस दौरान नगर वासियों ने कुछ समस्याएं भी बताई जिनका निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने खराब स्ट्रीट लाइट को देखकर शाम तक उसे सुधर वाने को कहा। साथ ही अमृत योजना के तहत की गई खुदाई के कारण सड़क पर गड्ढे देखकर उन्होंने उसकी मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि नल कनेक्शन के काम में देरी ना करें। टीम लगाकर सभी नगर वासियों के आवेदन एकत्रित करके कनेक्शन प्रदान करें। जिससे हर घर तक पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।  
ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगी रोक, रात 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक रहेगा प्रतिबंध
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के निर्वाध उपयोग पर रोक लगाई है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बगैर अनुमति के किए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15(1) के तहत शास्ति छह माह तक का कारावास, जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा। जारी आदेश के अनुसार जिले के अंतर्गत बगैर वैध अनुमति समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इसके उपयोग की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना होगी। माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की वार्षिक परीक्षाऐं प्रारंभ होने जा रही है। इस दौरान यह देखने में आया है कुछ व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर दिन एवं रात्रि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्वाध रूप से किया जा रहा है। जिसके कारण छात्र-छात्राओं के अध्ययन एवं शिक्षण कार्य में काफी व्यवधान उत्पन्न होता है। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
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