शिवपुरी। जिले के तहसील पोहरी के ग्राम गूगर में बिजली चोरी के एक प्रकरण में विद्युत अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए आरोपी को 2 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित करते हुए 58 हजार 500 रुपए प्रतिकर स्वरूप सिविल दायित्व निर्धारित किया है।
परिवादी मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के उपमहाप्रबंधक श्रवण कुमार पटेल के कंपनी अधिवक्ता आलोक अष्ठाना ने बताया कनिष्ट यंत्री एस.के.मिश्रा ने विद्युत कंपनी के एल.ए.दीपक वर्मा के साथ धारा 135 के अंतर्गत इस मामले में पंचनामा बनाकर आरोपी को 58 हजार 470 रूपए का बिल अदायगी के लिए दिया था लेकिन आरोपी ने बिल की अदायगी नहीं की। जिस पर बिजली कंपनी की ओर से उक्त परिवाद प्रस्तुत किया था। प्रकरण की सुनवाई करते हुए विद्युत अधिनियम के विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी भूप सिंह रावत पुत्र राम दयाल रावत निवासी ग्राम गूगर को दोषी पाते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 58 हजार 500 रुपए जुर्माना से दण्डित किया है।


