सिंचाई विभाग के चौकीदार हत्याकांड में एक आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास, दूसरा दोषमुक्त

MP DARPAN
0

पिछोर न्यायालय का फैसला


शिवपुरी।
थाना पिछोर क्षेत्र अंतर्गत माताटीला डैम के बगीचे में सिंचाई विभाग के चौकीदार प्रदीप सेन की हत्या के प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी भूरा लोधी निवासी हरीनगर लहर्रा को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, सह आरोपी साहब सिंह लोधी निवासी सतलोन बसई को दोषमुक्त करार दिया गया।

यह घटना 2 अगस्त 2023 की रात की है, जब प्रदीप सेन अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान भूरा लोधी अपने एक साथी के साथ बगीचे के पेड़ काटने पहुंचा। प्रदीप सेन ने जब उसे रोका तो दोनों ने मिलकर डंडों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल प्रदीप सेन को इलाज के लिए ग्वालियर के जीआर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां 12 अगस्त को उन्होंने दम तोड़ दिया। थाना पिछोर पुलिस ने प्रारंभ में मामला अपराध क्रमांक 419/23 धारा 186, 323, 324, 332, 353, 34 भादंवि के तहत दर्ज किया था। बाद में इलाज के दौरान चौकीदार की मौत हो जाने पर धारा 302 (हत्या) भी जोड़ी गई। आरोपी भूरा लोधी को दिनांक 18 अगस्त 2023 से जेल भेजा गया था, जो तब से निरंतर निरुद्ध है। क्षेत्र में उसका खासा आतंक और दबदबा बताया गया। न्यायिक फैसले में, माननीय न्यायाधीश राकेश अग्रवाल अपर सत्र न्यायाधीश, पिछोर ने आरोपी भूरा लोधी को दोषी मानते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जबकि सह आरोपी साहब सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। प्रकरण की पैरवी शासकीय अधिवक्ता अमित वर्मा द्वारा की गई। जांच और विवेचना एसडीओपी पिछोर प्रशांत शर्मा के निर्देशन में तत्कालीन थाना प्रभारी टीआई शिव सिंह यादव के मार्गदर्शन में की गई, जिसमें एएसआई शैलेंद्र सिंह चौहान, एसआई विनोद भार्गव व एसआई अरविंद छारी ने प्रमुख भूमिका निभाई। साथ ही प्रधान आरक्षक राजेन्द्र यादव, संतोष यादव, आरक्षक प्रदीप कौरव एवं कमल सिंह मांझी ने भी विवेचना एवं न्यायालयीन कार्यवाही में सहयोग प्रदान किया।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें (0)
To Top