5 सर्वे नंबरों पर बिना अनुमति काट डाले दर्जनों प्लॉट
शिवपुरी। जिले में अवैध कॉलोनी विकास के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर करैरा एसडीएम अनुराग निंगवाल ने नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के उल्लंघन के मामलों में पांच अलग-अलग सर्वे नंबरों की जमीनों पर अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित करने वाले भू-स्वामियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में तीन दिवस के भीतर समस्त वैध दस्तावेजों सहित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
प्रशासनिक जांच में सामने आया कि करैरा क्षेत्र में बिना अनुमति और नक्शा स्वीकृति के कृषि एवं अन्य भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में काटकर खुलेआम विक्रय किया जा रहा था। सर्वे नंबर 2533/1/2/1/1/1/1/1/1/1 रकबा 1.0158 हेक्टेयर में भूमि स्वामी विनोद कुमार श्रीधर पहारिया द्वारा करीब 58 से 59 भूखंड बेचे गए। इसी तरह सर्वे नंबर 1970/12/1/1/1/1/1/1/1/1 रकबा 0.8568 हेक्टेयर के भूमि स्वामी भागोनी एवं मिश्रीलाल पुत्र मटूबा जाटव द्वारा 36 से 38 लोगों को भूखंडों का विक्रय किया गया। सर्वे क्रमांक 1848/2/1/3/1/1/1/1 रकबा 0.9426 हेक्टेयर में प्रदीप, सुधीर, राजीव पुत्रगण शंभूदयाल एवं श्रीमती उर्मिला पत्नी शंभूदयाल श्रीवास्तव द्वारा 28 से 31 भूखंड बेचे जाने का मामला सामने आया है। वहीं सर्वे नंबर 1846/1/2/4/2/2/1/1/1/1/2 रकबा 0.9551 हेक्टेयर में राजीव पुत्र शंभूदयाल एवं श्रीमती उर्मिला द्वारा 44 से 46 भूखंडों का अवैध विक्रय किया गया। इसके अलावा सर्वे नंबर 1898/2/1/1/1/1/1 रकबा 2.6779 हेक्टेयर में संतोष पुत्र बालकिशन त्रिपाठी एवं श्रीमती प्रीति पत्नी प्रमोद गुप्ता द्वारा 25 से 27 भूखंड बेचने की पुष्टि हुई है। एसडीएम अनुराग निंगवाल ने स्पष्ट किया है कि अवैध कॉलोनी विकास न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आम नागरिकों के साथ धोखाधड़ी भी है। समय-सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्रकरण सक्षम अधिकारी को भेजकर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


