शिवपुरी। कानून व्यवस्था और लोकशांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पूरे शिवपुरी जिले की सीमाओं में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर यह कदम उठाया गया है, जिसमें बताया गया था कि 12 अक्टूबर 2025 को जिले में कई रैलियां, जुलूस, सभाएं और धरना-प्रदर्शन प्रस्तावित हैं। इन आयोजनों के दौरान लोकशांति एवं जनसुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक पाया गया कि हथियारों के प्रदर्शन और अन्य संभावित रूप से हिंसात्मक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए। कलेक्टर चौधरी द्वारा जारी आदेश में किसी भी व्यक्ति को आग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ अथवा आक्रमण हेतु प्रयुक्त वस्तुएं (जैसे चाकू, तलवार, भाला, बरछी आदि) लेकर सार्वजनिक स्थलों पर चलने या उनका प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति या समूह को जिले की सीमा के भीतर शांति व्यवस्था भंग करने या ऐसे व्यक्तियों का सहयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जो कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करें। पेट्रोल पम्प संचालक और खुदरा विक्रेता अब वाहनों के अलावा किसी भी बोतल, कन्टेनर या पात्र में पेट्रोल-डीजल की बिक्री नहीं करेंगे, ताकि अराजक तत्व इनका दुरुपयोग हिंसक गतिविधियों में न कर सकें।
कलेक्टर ने कहा कि यह आदेश जनसुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए लागू किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश की सूचना सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से जनसाधारण को दी जा रही है। कलेक्टर चौधरी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश से असहमत है, तो वह अपना पक्ष उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।


