सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों पर प्रशासन सख्त, भड़काऊ पोस्ट-फॉरवर्ड पर भी होगी कार्रवाई

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कलेक्टर अर्पित वर्मा का आदेश जारी, फेसबुक-व्हाट्सएप-इंस्टाग्राम समेत सभी प्लेटफॉर्म निगरानी में, ग्रुप एडमिन भी होंगे जिम्मेदार

शिवपुरी। जिले में कानून-व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और लोकशांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सोशल मीडिया पर सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक, आपत्तिजनक और उन्माद फैलाने वाली सामग्री के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक, जातिगत या साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाले संदेश, फोटो, वीडियो अथवा ऑडियो पोस्ट, शेयर, लाइक या फॉरवर्ड नहीं करेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे संदेशों के प्रसार को रोकना संबंधित ग्रुप एडमिन की भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी समुदाय के खिलाफ घृणा, वैमनस्यता या हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामग्री, अफवाहें अथवा तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गैरकानूनी गतिविधियों के लिए लोगों को एकत्रित करने या भड़काने वाले संदेश भी प्रतिबंधित रहेंगे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आईटी अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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