सड़क पर आवारा पशु छोड़े तो होगी सख्त कार्रवाई, कलेक्टर का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

MP DARPAN
0

शिवपुरी। जिले में आवारा पशुओं के कारण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अर्पित वर्मा ने बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब कोई भी पशुपालक अपने गौवंश या अन्य मवेशियों को सार्वजनिक सड़कों या खुले स्थानों पर नहीं छोड़ सकेगा। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 के तहत सख्त कार्रवाई होगी।

आदेश में बीमार, घायल और विकलांग पशुओं को भी सड़क पर छोडऩे पर रोक लगाई गई है। ऐसे पशुओं को गौशाला भेजे जाने पर परिवहन और रखरखाव का पूरा खर्च संबंधित पशुपालक से भू-राजस्व की तरह वसूला जाएगा। नगर निकायों में पशुओं का पंजीयन अनिवार्य किया गया है, जबकि पंजीयन नहीं कराने पर निर्धारित शुल्क का दस गुना जुर्माना लगाया जाएगा। कलेक्टर ने राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों सहित सभी प्रमुख सड़कों पर नियमित पेट्रोलिंग, दुर्घटनाग्रस्त पशुओं के तत्काल उपचार और मृत पशुओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। साथ ही नगर निकायों और ग्राम पंचायतों को मुनादी के माध्यम से पशुपालकों को जागरूक करने तथा पुलिस को रात्रि गश्त के दौरान सड़क पर मिले आवारा पशुओं को सुरक्षित गौशाला भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से भी घायल या मृत पशुओं की सूचना संबंधित विभागों के हेल्पलाइन नंबरों पर देने की अपील की है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें (0)
To Top