शिवपुरी। जिले में नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत अमोला थाना पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए स्मैक तस्कर की जमानत निरस्त कराकर उसे पुन: गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप की गई, जिसमें अवैध मादक पदार्थों के कारोबारियों पर कठोर कार्रवाई एवं आदतन अपराधियों की जमानत निरस्तीकरण पर विशेष जोर दिया गया है।
थाना अमोला क्षेत्र के आरोपी राजकुमार उर्फ रज्जू जाटव पुत्र नारायण जाटव उम्र 22 वर्ष, निवासी अमोला नंबर 02 के विरुद्ध दिनांक 25.06.2025 को 12 ग्राम स्मैक जप्त कर अपराध क्रमांक 158/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट दर्ज किया गया था। उक्त मामले में आरोपी को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर से सशर्त जमानत का लाभ मिला था। बावजूद इसके आरोपी ने पुन: अपराध करते हुए दिनांक 27.11.2025 को 23 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े जाने पर थाना अमोला में अपराध क्रमांक 260/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट कायम कराया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित जमानत शर्तों के उल्लंघन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं एसडीओपी पिछोर प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अमोला उनि. अंशुल गुप्ता द्वारा माननीय विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट शिवपुरी से आरोपी की जमानत निरस्त कराई गई। इसके बाद आज मुखबिर सूचना पर आरोपी को झांसी-शिवपुरी हाईवे रोड स्थित अमोला नंबर 02 कट के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय शिवपुरी में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने पर आरोपी को जिला जेल दाखिल किया गया। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी उनि. अंशुल गुप्ता, प्रधान आरक्षक बीरवल सिंह, प्रधान आरक्षक दीपक उपाध्याय, आरक्षक संजीव श्रीवास्तव, आरक्षक रामनरेश राठौर, आरक्षक चालक मोहित शर्मा एवं आरक्षक नीतेन्द्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


