नियम तोड़ने वालों पर प्रशासन सख्त, तत्काल प्रभाव से खनन गतिविधियां बंद
शिवपुरी। जिले में अवैध खनन और नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देश पर खनिज विभाग ने 3 गिट्टी क्रेशर आधारित खदानों और 1 फर्शी पत्थर खदान का पट्टा निरस्त कर दिया है। साथ ही सभी खदानों में तत्काल प्रभाव से खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।
खनिज अधिकारी के अनुसार जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ लगातार निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बदरवास, करैरा, नरवर और पिछोर तहसील की स्वीकृत खदानों का भौतिक सत्यापन कराया गया। जांच के दौरान कई खदानों में नियम और शर्तों के गंभीर उल्लंघन सामने आए। कुछ स्थानों पर स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन किया जा रहा था, वहीं शासन को देय डेडरेंट राशि भी समय पर जमा नहीं की गई थी। प्रशासन ने संबंधित पट्टाधारियों को सुनवाई का अवसर दिया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मप्र गौण खनिज नियम 1996 के तहत कार्रवाई करते हुए खदानों की लीज निरस्त कर दी गई। निरस्त की गई खदानों में राजीव सिंघल की ग्राम देवरीखुर्द तहसील नरवर स्थित गिट्टी क्रेशर खदान, नीलेश पाठक की दबरा दिनारा तहसील करैरा स्थित खदान, रामेश्वर गुप्ता की बामौर तहसील बदरवास स्थित गिट्टी क्रेशर खदान तथा श्याम सिंह गुर्जर की केनवाह तहसील पिछोर स्थित फर्शी पत्थर खदान शामिल हैं। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने विभागीय अमले को आगे भी सख्त निगरानी रखने और नियमों के तहत कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं।


