2 लाख के उधार के बदले दिया था बाउंस चेक, 2.52 लाख रुपये प्रतिकर जमा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास, न्यायालय ने जारी किया वारंट
शिवपुरी। चेक बाउंस के चर्चित मामले में शिवपुरी न्यायालय ने पूर्व कांग्रेस पार्षद राजेन्द्र उर्फ राजू यादव को बड़ा झटका दिया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने उनकी अपील खारिज करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री प्रिया शर्मा द्वारा सुनाई गई 6 माह के सश्रम कारावास और 2 लाख 52 हजार रुपये प्रतिकर की सजा को बरकरार रखा है। प्रतिकर राशि जमा नहीं करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी भुगतना होगा। न्यायालय ने सजा का पालन कराने के लिए वारंट जारी कर दिया है।
प्रकरण के अनुसार, वार्ड क्रमांक-17 लुधावली निवासी पूर्व पार्षद राजेन्द्र कुमार यादव उर्फ राजू यादव ने परिचित गयाप्रसाद यादव से 28 अक्टूबर 2022 को पारिवारिक एवं व्यावसायिक जरूरतों के लिए 2 लाख रुपये उधार लिए थे। भुगतान के लिए दिया गया चेक बैंक में अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी भुगतान नहीं होने पर परिवादी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत न्यायालय में परिवाद दायर किया। करीब तीन वर्ष तक चली सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। इसके खिलाफ दायर अपील भी अब खारिज हो गई है। मामले में परिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव ने पैरवी की, जबकि सहयोगी अधिवक्ता अशपाक खान, अजय शाक्य और राजकुमार राठौर भी न्यायालय में उपस्थित रहे।


