संयुक्त दल ने मारा छापा, भारी मात्रा में अवैध शराब, 6 घरेलू गैस सिलेंडर, जेसीबी और डंपर जब्त, होटल सील, 25 हजार का अर्थदंड
शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा जिले में अवैध गतिविधियों, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग के विरुद्ध एक बड़ा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में बुधवार को ग्राम ककरवाया में एसडीएम आनंद सिंह राजावत के नेतृत्व मे राजस्व, आबकारी, खनिज, पुलिस और खाद्य विभाग के संयुक्त दल द्वारा भैया होटल (भैयालाल एंड रेस्टोरेंट) पर छापामार कार्रवाई की गई है। जांच में गंभीर अनियमितताएं और नियमानुसार संचालन न पाए जाने पर राजस्व, आबकारी, खनिज, पुलिस और खाद्य विभाग के संयुक्त दल ने अलग-अलग स्तर पर वैधानिक कार्रवाई की है।
शासकीय भूमि से हटाया अतिक्रमण और 25 हजार का जुर्माना
पटवारी गश्त के दौरान ग्राम ककरवाया स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 872/1 पर अवैध रूप से ढाबा/हॉटल संचालित होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जांच में पाया गया कि उक्त शासकीय भूमि पर दारासिंह पुत्र बारेलाल परिहार निवासी रायश्री द्वारा अतिक्रमण कर ढाबा चलाया जा रहा था। राजस्व दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से अतिक्रमण पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है और होटल संचालक पर 25,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
भारी मात्रा में अवैध मदिरा जब्त
इस कार्यवाही के दौरान संयुक्त टीम की जांच के दौरान होटल परिसर में भारी अनियमितता पाई गई। आबकारी विभाग की टीम ने जब होटल परिसर की तलाशी ली, तो वहां अवैध रूप से शराब का भंडारण पाया गया। मौके से भारी मात्रा में शराब की पेटियां बरामद की गईं, जिन्हें आबकारी अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया है।
अवैध उत्खनन में लिप्त जेसीबी और डंपर जब्त
कार्रवाई के दौरान मौके पर खनिज और पुलिस विभाग की टीम ने अवैध उत्खनन व परिवहन में लिप्त पाई गई एक जेसीबी, डंपर और ट्रॉली को भी मौके से जब्त किया। जब्त किए गए सभी वाहनों को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए पुलिस थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया गया है।
घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग, किचन सील
खाद्य विभाग की टीम द्वारा होटल के किचन का निरीक्षण करने पर पाया गया कि वहां व्यावसायिक रूप से भोजन एवं चाय-नाश्ता तैयार करने के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का अवैध उपयोग किया जा रहा था। मौके से 06 घरेलू एलपीजी सिलेंडर, 02 व्यावसायिक भट्टियां तथा 01 पांच किलोग्राम का गैस सिलेंडर जब्त किया गया। होटल प्रबंधन द्वारा गैस उपयोग के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। टीम ने होटल के किचन एवं भोजन कक्ष (डाइनिंग रूम) को अस्थायी रूप से सील कर जब्त सामग्री गंगांचल गैस एजेंसी को सौंप दी है। इन सभी गंभीर अनियमितताओं, अवैध भंडारण और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के चलते प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से पूरे होटल परिसर को सील कर दिया है। जिला प्रशासन ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को सख्त चेतावनी दी है कि वे सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, अवैध मदिरा भंडारण अथवा व्यावसायिक गतिविधियों में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का दुरुपयोग तुरंत बंद करें। जिला प्रशासन द्वारा आगे भी इस प्रकार की सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।


